कोटवारी जमीन को सरकारी जमीन घोषित करने का तहसीलदार व एसडीएम का आदेश हाईकोर्ट ने किया निरस्त

कोटवारी जमीन को सरकारी जमीन घोषित करने का तहसीलदार व एसडीएम का आदेश हाईकोर्ट ने किया निरस्त

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 छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा जून 2024  मे कोटवारी जमीन जो विक्रय हो गई है व सेवा भूमि को विहित प्रक्रिया अनुसार सरकारी भूमि घोषित करने का आदेश जारी हुआ है।


 उक्त आदेश के पालन में तहसीलदार व अनुविभागीय अधिकारी कटघोरा जिला-कोरबा ने ग्राम पंचायत छुरीकला के रामविलास साहू के द्वारा सन 2006 में खरीदी गई कोटवारी भूमि को घास जमीन घोषित कर दिया था, जिसमे प्रकृतिक न्याय के सिद्धान्त का पालन नहीं की गई थी। इसके पश्चात तहसीलदार व अनुविभागीय अधिकारी कटघोरा के आदेश को रामविलास साहू ने हाईकोर्ट के अधिवक्ता मनोज चौहान के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दिया था, न्यायालय ने कुछ समय पूर्व प्रथम सुनवाई उपरांत ही उक्त दोनो आदेश को स्टे कर दिया था और साथ ही शासन से जवाब तलब भी किया था। शासन का जवाब आने के बाद पुनः  दिनांक 30.10.2025 को फाइनल बहस हुई पूर्ण सुनवाई के बाद न्यायालय ने दोनो आदेश को दोषपूर्ण मानते हुए तहसीलदार व अनुविभागीय अधिकारी कटघोरा के आदेश को निरस्त कर दिया है, इसके परिणाम स्वरूप जमीन पुनः याचिकाकर्ता के नाम पर हो जाएगी।

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