जिला पंचायत सदस्य के जनहित याचिका पर कोर्ट ने कहा इसके बाद शासन को नहीं दिया जायेगा समय। पढ़िए पूरी खबर.

जिला पंचायत सदस्य के जनहित याचिका पर कोर्ट ने कहा इसके बाद शासन को नहीं दिया जायेगा समय। पढ़िए पूरी खबर.

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 जशपुर फरसाबहार मे स्वास्थ्य व विभिन्न समस्याओं को लेकर जिला पंचायत सदस्य विष्णु कुलदीप ने उच्च न्यायालय के अधिवक्ता मनोज चौहान व रवि भगत के माध्यम से जनहित याचिका लगाई है, जिसमे पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने शासन को जवाब और रिपोर्ट पेश करने का समय दिया था और 22/04/2024 को सुनवाई नियत की थी परंतु शासन के द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया है। आज के सुनवाई के दौरान शासन की ओर से उप महाधिवक्ता उपस्थित हुए और दोबारा जवाब हेतु समय मांगा गया जिस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि अभी भी वहां की हालत जस की तस है इसपर मुख्य न्यायाधीश ने कहा जब जवाब देने में यहां की ऐसी हालत है तो वहां की हालात कहां से ठीक होगा। और शासन को जवाब व रिपोर्ट प्रस्तुत करने का समय देते हुए अगली सुनवाई 06 मई 2024 नियत की गई है न्यायालय ने यह भी कहा है कि जवाब के लिए शासन को और समय नही दिया जायेगा।


 *इस संबंध में याचिकाकर्ता जिला पंचायत सदस्य व अधिवक्ता विष्णु कुलदीप का कहना है, कि पूरे जिले में ही स्वास्थ्य व्यवस्था लचर है कल की पत्थलगांव की घटना देखिए स्वास्थ्य विभाग के लापरवाही से एक व्यक्ति की जान चली गई है। मेरे द्वारा शासन से कई बार मांग करने पर भी व्यवस्था दुरुस्त नहीं हुआ इसलिए मैंने जनहित याचिका लगाई है यदि जल्दी व्यवस्था दुरुस्त नहीं हुआ, तो कल जैसी और भी घटनाएं हो सकती हैं।*

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